रायपुर – आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के परिपालन में प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाता, एफ.एल.8 एवं मद्य भाण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा।इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा।
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संचालित समस्त देशी मदिरा ( सी. एस. -2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा ( एफ.एल.-1 घघ ), दुकानों, देशी मदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों (एफ.एल.-3) को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
शराब विक्रय करते हुए पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।”