रायपुर – राजधानी रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में कल यानी 19 सितंबर को शाम 04 बजे के बाद पूरे दिन के लिए शराब दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश कानून व्यवस्था को नजर में रखते हुए जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गणेश विसर्जन के अवसर पर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति के परीक्षण के लिए रायपुर नगर निगम क्षेत्र तथा बिरगांव नगर निगम क्षेत्र की समस्त देशी मदिरा और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट बार होटल बार, क्लब आदि जैसे जगह पर दिनांक 19 सितंबर दिन गुरुवार को शाम 4:00 बजे से समस्त दुकानें बंद रहेगी। साथ में कहा गया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।
बता दें कि 19 सितंबर को रायपुर जिले में रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में ज्यादातर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। जिसके कारण शहर में काफी भीड़भाड़ होने का अनुमान जताया जा रहा है। इस समय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।