“1 अक्टूबर से शराब खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव, दुकानों पर लागू होगा नया नियम”

अमन छत्तीसगढ़ न्यूज


रायपुर, 12 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने और भुगतान की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आबकारी विभाग ने प्रदेश की सभी प्रीमियम शराब दुकानों को कैशलेस करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू की जाएगी।

विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब प्रदेश की किसी भी प्रीमियम वाइन शॉप पर ग्राहक कैश में भुगतान नहीं कर सकेंगे। शराब खरीदने के बाद भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

QR कोड से होगा भुगतान

नई व्यवस्था के तहत सभी प्रीमियम शराब दुकानों पर QR कोड लगाए जाएंगे। ग्राहक QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इसका उद्देश्य शराब की बिक्री और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना तथा दुकानों पर ओवररेटिंग की शिकायतों पर लगाम लगाना है।

अक्सर शराब दुकानों पर निर्धारित MRP से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें सामने आती हैं। कैशलेस व्यवस्था लागू होने के बाद भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा, जिससे लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

49 प्रीमियम शराब दुकानों पर लागू होगा आदेश

जानकारी के अनुसार, यह कैशलेस व्यवस्था फिलहाल प्रदेश की 49 प्रीमियम शराब दुकानों के लिए जारी किए गए आदेश के तहत लागू की जा रही है। विभाग का मानना है कि डिजिटल भुगतान से बिक्री और भुगतान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा।

यानी 1 अक्टूबर से प्रीमियम शराब दुकान पर शराब खरीदने जाने वाले ग्राहकों को कैश के बजाय ऑनलाइन पेमेंट की तैयारी रखनी होगी।

मुख्य बातें

लागू होने की तारीख: 1 अक्टूबर 2026

कहां लागू: प्रदेश की प्रीमियम शराब दुकानें

भुगतान: केवल ऑनलाइन

माध्यम: QR कोड/डिजिटल पेमेंट

उद्देश्य: ओवररेटिंग पर लगाम और भुगतान में पारदर्शिता

प्रीमियम दुकानों की संख्या: 49


वेबसाइट के लिए स्लग:
chhattisgarh-liquor-shops-cashless-payment-rule-from-october-1-2026

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