रायपुर।
राजधानी रायपुर में नशे के बढ़ते चलन पर सख्ती दिखाते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नर ने पदभार संभालने के बाद पहला बड़ा और कड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल जैसे नशे से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश 144 CrPC (अब 163 BNSS) के तहत जारी किया गया है और इसे नशे के खिलाफ प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में देखा जा रहा है।
अब कहीं भी नहीं बिकेंगे रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन
कमिश्नर के आदेश के अनुसार अब रायपुर जिले में:
- ☕ चाय की दुकानों पर
- 🛒 परचून दुकानों पर
- 🚬 पान ठेलों और गुमटियों पर
- 🏪 किसी भी प्रकार की रिटेल शॉप पर
रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल जैसे उत्पाद बेचना पूरी तरह अवैध होगा।
धारा 223 के तहत होगा दंडनीय अपराध
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध दर्ज किया जाएगा।
इसमें जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी तक का प्रावधान रखा गया है।
पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के पालन को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा और किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।
युवाओं को नशे से बचाने की बड़ी पहल
प्रशासन का मानना है कि रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन जैसे उत्पाद युवाओं को नशे की ओर आकर्षित करते हैं।
स्कूल-कॉलेज के आसपास इनकी खुलेआम बिक्री से नशे की लत तेजी से फैल रही थी।
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य:
- युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना
- सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना
- शहर में अपराध और नशे की गतिविधियों पर नियंत्रण
पुलिस कमिश्नर का सख्त संदेश
पुलिस कमिश्नर ने साफ शब्दों में कहा है कि
“नशे के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह आदेश जनहित में है और इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।”
व्यापारियों को दी गई चेतावनी
सभी दुकानदारों और व्यापारियों को पहले ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि वे इन प्रतिबंधित उत्पादों का स्टॉक तुरंत हटाएं।
पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ दुकान सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
नशे के खिलाफ रायपुर प्रशासन की निर्णायक शुरुआत
रायपुर पुलिस कमिश्नर का यह पहला दंडाधिकारी आदेश नशे के खिलाफ एक निर्णायक और साहसिक शुरुआत माना जा रहा है।
प्रशासन का दावा है कि आने वाले समय में नशे के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।


